रेरा ने दो रियल एस्टेट प्रमोटरों पर कार्रवाई

Chhattisgarh

रायपुर : छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर जिले के दो रियल एस्टेट प्रमोटरों पर कार्रवाई करने को कहा है। ये बिल्डर ब्रोशर में दिखाई सुविधाओं (रोड कार्य, सिवर लाईन व एच.टी.पी, विद्युत वितरण लाईन, अण्डर ग्राउन्ड टैंक व ट्यूब वेल, गार्डन, चिल्डन प्ले एरिया, मंदिर, बाउंड्रीवाल तथा विद्युतीकरण कार्य) को अपने प्रोजेक्ट  में शामिल नहीं कर सके और लुभावने ब्रॉशर दिखाकर मकान, जमीन लोगों को बेच दिए।

अब कलेक्टर रायपुर को इन प्रकरणों में दो माह के भीतर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के नियम-13 अंतर्गत कार्यवाही कर प्राधिकरण को सूचित करने के निर्देश जारी किए हैं। एक प्रकरण में रियल एस्टेट प्रमोटर को संबंधित उपभोक्ताओं से प्रोजेक्ट के विकास हेतु प्राप्त राशि वापस करने का आदेश रेरा ने दिया है।

वात्सल्य बिल्डर्स प्रा.लि. डायरेक्टर  प्रफुल्ल पुरूषोत्तम राव गड़गे द्वारा ग्राम-सिवनी, तहसील-अभनपुर में वात्सल्य गौरव नामक प्लॉटेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विकास करने के लिए वर्ष 2015 में अनुमति प्राप्त की गई है। प्रमोटर ने वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक अनेकों उपभोक्ताओं को विवादित प्रोजेक्ट में भूखण्डों को विक्रय किया है। किन्तु प्रमोटर द्वारा आज दिनाँक तक ब्रोशर में दिखाई सुविधाओं (रोड कार्य, सिवर लाईन व एच.टी.पी, विद्युत वितरण लाईन, अण्डर ग्राउन्ड टैंक व ट्यूब वेल, गार्डन, चिल्डन प्ले एरिया, मंदिर, बाउंड्रीवाल तथा विद्युतीकरण कार्य) का विकास कार्य नहीं किया गया है।

तहसील-आरंग स्थित प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वेलेन्सिया, प्रमोटर अबीर बिल्डकॉन डायेरक्टर आफताब सिद्दीकी द्वारा वर्ष 2010-11 से लगभग 691 भूखण्डों का विक्रय कर लगभग रूपये 41 करोड़ प्राप्त करने उपरांत भी ब्रोशर अनुसार किसी सुविधा (रोड, नाली, पेयजल, सिवरेज, विद्युत व्यवस्था, लैण्ड स्केपिंग, डिवाइडर, कम्युनिटी सेंटर, बाउंड्रीवाल, मेन गेट तथा गार्ड रूम) का विकास पूर्ण नहीं करने के कारण कलेक्टर, जिला-रायपुर को कार्रवाई करने को कहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *