नई दिल्ली : कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ती जा रही है, मौतों की संख्या में भी कमी नहीं हो रही। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। 21 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कक्षा 9 वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं स्कूल जा सकेंगे जिसके लिए छात्र-छात्राएं अपने अभिभावकों से लिखित में मंजूरी लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। मंत्रालय ने कहां है कि स्कूल अपने पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और कोरोना के लक्षण वाले छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो स्कूल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो चुके हैं, उन्हें स्कूल खोलने से पहले सनराइज करना जरूरी होगा स्थानीय स्वास्थ्य अफसरों के नंबर व पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी इमरजेंसी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर होंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी इवेंट जैसे प्रोग्राम नहीं किए जाएंगे छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की की दूरी रहेगी मास्क जरूरी होंगे व ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी छात्र शिक्षकों के बीच मुलाकात अलग-अलग समय पर होंगी स्कूल में अधिकतम 50 परसेंट टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं।
अभिभावकों व छात्र छात्राओं के लिए यह फैसला बड़ी रिस्का होगी।
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