जयपुर : पारस राठौर : जयपुर हाईकोर्ट पुलिस विभाग मे कास्टेबल से लेकर उच्च पद तक हर 7 वर्ष बाद पदोन्नत कर सेलेरी व बेनिफिट मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व गृह विभाग सचिव को नोटिस जारी कर मागा जवाब कास्टेबल ममता द्वारा दायर याचिका मे हुई सुनवाई याचिका मे अधिवक्ता कोमल गिरी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब पुलिस विभाग मे 4 बार पदोन्नति करने का सरकुलर जारी किया गया है जबकि पहले 3 बार पदोन्नत किया जाता था नए सर्कुलर के बाद पुलिस विभाग मे कार्यरत कर्मचारियों को वेतन व अन्य सभी लाभ हर 7 वर्ष बाद दिए जाने चाहिए लेकिन बहुत से कर्मचारियों को 9 वर्ष बाद भी पदोन्नत नहीं कर कोई लाभ नहीं दिया जा राहा है अब सरकार ने 7 वर्ष बाद हि सभी लाभ दिए जाने के का सर्कुलर निकाला है तो कर्मचारियों को वेतन भत्ते व सिनियरटि का लाभ मिलना चाहिए याचिकर्ता वर्ष 2010 मे पुलिस कास्टेबल के पद पर चयनित हुई अब 10 वर्ष बाद भी पदोन्नत नहीं किया गया व पदोन्नति के लाभ,सिनियरटि व सेलेरी भी पदोन्नति के हिसाब से नहीं दि जा रही है मामले मे विडियोक्रोफेसिग से सुनवाई कर रहे जस्टिस ने राज्य सरकार ,गृह विभाग सचिव व पुलिस विभाग महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।