धारदार चाकू एवं राड से प्राण घातक हमला करने वाला एक आरोपी को कोतवाली राजनंदगंव पुलिस ने किया गिरफ्तार
HNS24 NEWS February 25, 2024 0 COMMENTSराजनांदगांव : छत्तीसगढ के राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला , थाना प्रभारीएमन साहू ने बताया कि निलेश महोबे निवासी रामनगर शंकरपुर राजनांदगांव का दिनांक 24.02.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 24.02.24 को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाले थे। रैली के बाद दोपहर लगभग 02ः30 से 03ः00 बजे ममता नगर के पास करण जगने हाथ मे डंडा लेेकर जमीन मे पटक-पटक कर नाच रहा था जिसे इसका भाई महेश महोबे जो रविदास समाज का अध्यक्ष है, ने किसी को लग जायेगा डंडा पकड कर नाचने से मना किया, फिर भी नही माना पास खडे शैलेष टांडेकर के सिर मे चोट लग गया। करण जगने विवाद कर देख लेने की धमकी देकर चला गया। कुछ देर बाद अपने भाई अजय जगने को साथ आकर महेश महोबे को जान से मारने की योजना बनाकर अपने पास रखे चाकू से महेश महोबे के कमर के पास पेट मे चाकू से एवं अजय जगने उसके सिर मे राड से वार कर प्राण घातक हमला किया जिससे महेश महोबे के पेट में चोट लग गया, तब तत्काल महेश महोबे एवं घायल शैलेष टांडेकर को मेडिकल कालेज अस्पताल पेण्ड्री राजनांदगांव मे भर्ती कराना बताया कि रिपोर्ट पर आरोपियो के खिलाफ अप0क्र0 129/24 धारा 307, 34 भादवि0 कायम कर विवेचना मे लिया गया। अपराध कायमी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्ग दर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के दिशा निर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना से तत्काल टीम गठित कर आरोपियो की पतासाजी हेतु रवाना कर आरोपी करण जगने पिता बन्टू जगने उम्र 23 साल साकिन रामनगर वार्ड नं0 07 मोची बस्ती शंकरपुर ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 को पकडकर हिरासत मे लिया गया, पूछताछ पर अपराध स्वीकार किया, आरोपी से घटना मे प्रयुक्त एक धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 25.02.2024 को विधिवत गिरफ्तार न्यायिक अभिरक्षा मे माननीय न्यायालय पेश किया गया आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया। प्रकरण मे एक आरोपी अस्पताल मे भर्ती है, जो अस्पताल से छुट्टी होेने पर पूछताछ कर वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा।
प्रकरण के दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में अप0क्र0 258/2019 धारा 294, 323, 341, 34 भादवि0 एवं अप00क्र0 444/23 धारा 294, 323, 506 भादवि0 कायम कर चालान पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरी0 रतन सिंह नेताम, धनीराम नारंगे, संजय बरेठ, प्र0आर0 दीपक जायसवाल, अरूण कौमार्य, आरक्षक विष्णु साहू, संतोष मडावी, आर0 राम नारायण चंदेल, नामदेव नागवंशी, नरेन्द्र प्रजापति, अविनाश झा, रंजीत चैरसिया, कुश बघेल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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