छत्तीसगढ़ : छ ग विधानसभा के वेल के नियम आप भी जाने ,…
क्या कहता है नियम
”नियम-250 (1) के तहत विधानसभा के वेल में प्रवेश पर रोक : सभा की बैठक के चलते कोई सदस्य अपने स्थान को छोड़कर वेल में नहीं आएगा। ऐसे सदस्य की सदस्यता, जो वेल में प्रवेश करता है, सभा की कार्यवाही से स्वमेव उतनी अवधि के लिए निलंबित मानी जाएगी, जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करें।”
यह नियम छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना के बाद से ही लागू है।
विधानसभा के वेल में जाने से विधायक घबराने लगते है,ओ इस लिये की वेल में प्रवेश की वजह से स्वत: निलंबित होने वाले विधायकों का निलंबन अक्सर इसकी घोषणा के पांच मिनट के भीतर ही समाप्त कर दी जाती है। नियम में निलंबन अवधि तय करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है।