November 22, 2024
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छत्तीसगढ़ : राजधानी रायपुर आरोपी के विरूद्ध थाना गुढियारी में धारा 420 भादवि. के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध।

विवरण – प्रार्थी पंकज शर्मा ने थाना गुढियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी बुधराम टण्डन निवासी गुढियारी रायपुर ने गोगांव गुढियारी स्थित प0ह0नं0- 160, रा0नि0मं0-रायपुर खसरा नंबर- 224/1 रकबा 2400 वर्गफीट भूमि को अपना होना बताकर प्रार्थी के पास विक्रय करने का प्रस्ताव रखा। प्रार्थी को उक्त भूमि पसंद आने पर सौदा पक्का करने की बात कर प्रार्थी समस्त दस्तावेज की मांग किया गया। प्रार्थी द्वारा दस्तावेज की मांग करने पर आरोपी ने प्रार्थी को धोखा देने की नियत से धोखे मंे रखते हुए दस्तावेज बाद में देने की बात कही। प्रार्थी एवं आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते है तथा दोनों एक-दूसरे से पूर्व परिचित भी है। प्रार्थी एवं आरोपी के मध्य उक्त भूमि का इकरारनामा दिनांक 08.11.13 को दो गवाहांे के समक्ष निष्पादित किया गया तथा आरोपी बुधराम टण्डन ने 811 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से भूमि को विक्रय करने का पक्का सौदा प्रार्थी से तय किया। जिस पर आरोपी बुधराम टण्डन ने सौदे के सम्पूर्ण राशि मंे से 1,00,000/- रूपये अक्षरी एक लाख रूपये को नगद दिनांक 08.11.2013 को ही प्राप्त किया एवं आरोपी ने बाद मंे प्रार्थी से रकम की आवश्यकता बताते हुए दिनांक 24.11.2013 को पुनः 3,00,000/- रूपये अक्षरी तीन लाख रूपये प्राप्त किया इस प्रकार से आरोपी ने प्रार्थी को झूठा आश्वासन देते हुए प्रार्थी से कुल 4,00,000/- रूपये अक्षरी चार लाख रूपये प्राप्त किया। आरोपी ने इकरारनामा में उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से विवादित नहीं होना एवं भविष्य में पंजीयन हेतू सम्पूर्ण दस्तावेज प्रदान करना उल्लेखित किया है जबकि आरोपी को पूर्व से ही पता था कि उक्त भूमि उसकी नही है यह जानते हुए भी आरोपी ने प्रार्थी के साथ धोखाधडी करते हुए कूट रचित दस्तावेज (इकरारनामा) का निष्पादन किया है। इकरारनामा के अनुसार आरोपी द्वारा 02 माह के अंदर भूमि का पंजीयन करना था परंतु समयावधि व्यतीत होने के बाद भी आरोपी द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थी के नाम पर पंजीयन नहीं कराया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा भूमि के पंजीयन हेतु कहने पर आरोपी टाल मटोल करते रहा और ना ही किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रार्थी को प्रदान किया। जिससे परेशान होकर प्रार्थी ने उक्त भूमि के संबंध में पतासाजी एवं जांच पड़ताल किया तो प्रार्थी को यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति जागेश्वर पिता रामलाल पता- गोगांव रायपुर छ0ग0 के नाम पर राजस्व अभिलेखांे में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा इस बात की जानकारी आरोपी को देने पर वह प्रार्थी को पुनः झूठा आश्वासन दिया कि उक्त भूमि को मंै भूमि स्वामी से मिलकर प्रार्थी के नाम से बैनामा पंजीयन करवा दूंगा। प्रार्थी द्वारा बार बार बोलने पर आरोपी प्रार्थी एवं अन्य के विरूद्ध झूठी शिकायत एवं जाति सूचक गाली देने का झूठा आरोप में फंसा देने की धमकी देता था जिससे प्रार्थीगण डर गये। आरोपी ने पुनः उक्त भूमि को श्यामलाल शर्मा निवासी मुर्राभट्ठी गुढियारी के पास बिक्री कर दिया। माननीय न्यायालय के परिवाद आदेश पर आरोपी बुधराम टण्डन के विरूद्ध थाना गुढियारी में अपराध क्रमांक 389/18 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी बुधराम टण्डन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है।बुधराम टण्डन पिता स्व0 टेटकू राम टण्डन उम्र 58 साल निवासी सतनामीपारा गुढियारी रायपुर का है।

HNS24 NEWS

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