November 22, 2024
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छत्तीसगढ़ : राजधानी रायपुर में आरोपी रजबंधा मैदान स्थित बजाज फायनेंस कंपनी में है ऐजेंट।ग्राहकों के दस्तावेज लेकर गलत तरीके से दस्तावेजों का उपयोग कर ग्राहकों के नाम पर सामान फायनेंस कराकर करता था धोखाधड़ी।
आरोपी द्वारा फायनेंस कंपनी से कुल 6,47,956/- रूपये की, की गई है ठगी।
कई ग्राहकों को इंदिरा आवास योजना में मकान दिलाने का झांसा देकर ग्राहकों के दस्तावेज प्राप्त कर उनके दस्तावेजों पर फर्नीचर के सामान, मोबाईल फोन एवं अन्य सामान कराया है फायनेंस।
आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में धारा 420 भादवि. के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
विवरण – प्रार्थी निखिल मिश्रा ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बजाज फायनेंस कंपनी में फण्ड कंट्रोल विभाग रजबंधा मैदान रायपुर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। कंपनी को सूचना प्राप्त हुई कि कुनाल टण्डन पिता भागमल टण्डन द्वारा लोगों के दस्तावेजों से उनके बिना जानकारी के प्रोडक्ट फायनेंस कराकर उस फायनेंस प्रोड़क्ट को बिक्री किया जाता है। जब ग्राहक गीता जांगड़े, गौरी बाई, राकेश्वर प्रसाद जांगडे एवं तनु चैहान के नाम पर फर्नीचर जो कि सिटी सेंटर स्थित होम टाउन पंडरी से फायनेंस हुये थे। उनके सामान को डिलीवरी कुनाल टण्डन ने अपने घर के पते पर करवाया था जिसका पूरा पता मकान नंबर 153 हाउसिंग बोर्ड कालोनी बोरियाकला था। कुनाल टण्डन के द्वारा और भी कई ग्राहकों के नाम पर इंदिरा आवास योजना में मकान दिलाने का आश्वासन देकर उनके दस्तावेजों से सामान फायनेंस कराया गया जब किश्त की रकम जमा नहीं हुई तो ग्राहकों द्वारा दिये गये पते में पहुंचने पर प्रार्थी एवं कंपनी के अन्य लोगों को कुनाल द्वारा ठगी किये जाने का पता चला। ग्राहक गीता जांगड़े, गौरी बाई, राकेश्वर प्रसाद जांगडे एवं तनु चैहान के नाम पर लगभग 4,81,422/- रूपये का फर्नीचर होम टाउन सिटी सेंटर से डाउन पेमेंट 85,761 रूपये जमा कर फायनेंस कराया। इसी प्रकार अन्य ग्राहकों से पता करने पर उनके नाम पर मोबाईल फोन फायनेंस हुये थे। जिनकी फायनेंस की कुल रकम 1,66,534/- रूपये है, जिसमें डाउन पेमेंट 61,389/- रूपये है व अभी तक शेष राशि 1,06,287/- रूपये इस प्रकार कुनाल टण्डन द्वारा कुल 6,47,956/- रूपये की ठगी ग्राहकों से बजाज फायनेंस के माध्यम से किया गया। जिस पर आरोपी कुनाल टण्डल के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 230/18 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी कुनाल टण्डन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी- कुनाल टण्डन पिता भागमल टण्डन उम्र 30 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी बोरियाकला सद्दाणी दरबार के सामने रायपुर।

HNS24 NEWS

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