November 22, 2024
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रायपुर : दिनांक 20 अक्टूबर 2019, चित्रकोट विधानसभा (अ.ज.जा.) उप निर्वाचन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान दल रविवार 20 अक्टूबर को पूर्वान्ह में मतदान सामग्री के साथ अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए। सोमवार 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस उप निर्वाचन में एक लाख 67 हजार 9़11 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं में 79 हजार 284 पुरुष और 88 हजार 626 महिला तथा एक तृतीय लिंग मतदाता हैं।

मतदान के लिए 916 मतदान कर्मी तैनात

उप निर्वाचन के लिए 229 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 213 मतदान केन्द्र बस्तर जिले में और 16 मतदान केन्द्र सुकमा जिले में स्थित है। इन मतदान केन्द्रों के लिए 916 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें पीठासीन के साथ ही मतदान दल के तीन और अधिकारी शामिल हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्रतापूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए 59 संवेदनशील मतदान केन्द्रों में माईक्रो आब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 37 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। निर्विघ्नं और शांतिपूर्वक ढंग से मतदान के लिए सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों की तैनाती भी पुख्ता ढंग से की गई है।

संवदेनशील मतदान केन्द्र

चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन के लिए बनाए गए 229 मतदान केन्द्रों में 54 अतिसंवेदनशील, 93 संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।

पांच संवेदनशील मतदान केन्द्र शिफ्ट

चित्रकोट विधानसभा के पांच मतदान केन्द्रों को पंहुचविहीन और अति संवेदनशील होने के कारण सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित (शिफ्ट) किया गया है।
चित्रकोट विधानसभा (अ.ज.जा.)के जिन पांच मतदान केन्द्रों को शिफ्ट किया गया है, उनमें मतदान केन्द्र बोदेली को प्राथमिक शाला एरपुण्ड कक्ष क्रमांक-2, मतदान केन्द्र सुलेंगा को प्राथमिक शाला सतसपुर कक्ष क्रमांक-2, मतदान केन्द्र कोरंगाली को प्राथमिक शाला बिरगाली कक्ष क्रमांक-2, मतदान केन्द्र कुडुमखोदरा को बालक आश्रम भवन बीसपुर कक्ष क्रमांक-2 तथा मतदान केन्द्र कलेपाल को बालक आश्रम भवन बीसपुर कक्ष क्रमांक-3 में शिफ्ट किया गया है।

बनाए गए आठ आदर्श मतदान केन्द्र

चित्रकोट विधानसभा (अ.ज.जा.)उप निर्वाचन के लिए आठ आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, इनमें प्राथमिक शाला मारडूम, प्राथमिक शाला इरिकपाल, प्राथमिक शाला कोड़ेनार, हाईस्कूल बड़े किलेपाल, प्राथमिक शाला करंजी, पंचायत भवन बेड़ागुड़ा, पंचायत भवन अलवा, प्राथमिक शाला छिन्दावाड़ा शामिल हैं।

पांच संगवारी मतदान केन्द्र

उप निर्वाचन के लिए पांच संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें महिला मतदान कर्मियों के द्वारा मतदान कराया जाएगा। इनमें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उसरीबेड़ा, प्राथमिक शाला बड़ांजी, प्राथमिक शाला पटेलपारा बड़े किलेपाल, प्राथमिक शाला डेंगा आकापारा डिलमिली, और प्राथमिक शाला सड़कपारा करंजी शामिल हैं। इसके अलावा प्राथमिक शाला पोटानार के कक्ष क्रमांक-2 को दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाया गया है। यहां संपूर्ण मतदान प्रक्रिया दिव्यांग मतदान कर्मियों के द्वारा पूरी कराई जाएगी।

22 मतदान केन्द्रों में होगी वेबकास्टिंग

उपचुनाव के दौरान 22 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के जरिये मतदान प्रक्रिया पर भारत निर्वाचन आयोग सीधे नजर रखेगा। जिन मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी, उनमें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उसरीबेड़ा, प्राथमिक शाला पदरगुड़ा, प्राथमिक शाला बेलर, प्राथमिक शाला खालेपारा टाकरागुड़ा, माध्यमिक शाला बड़ांजी, प्राथमिक शाला टिकराधनोरा, प्राथमिक शाला घाटधनोरा, माध्यमिक शाला सिंगनपुर, प्राथमिक शाला सोनारपाल, माध्यमिक शाला देउरगांव, नवीन प्राथमिक शाला छापर भानपुरी, प्राथमिक शाला साहूकारपारा सिरिसगुड़ा, प्राथमिक शाला तिरथुम, प्राथमिक शाला कोड़ेनार, पूर्व माध्यमिक शाला मावलीभाटा, प्राथमिक शाला करंजी, प्राथमिक शाला खासपारा डिमरापाल, प्राथमिक शाला तेलीमारेंगा, प्राथमिक शाला बड़े मारेंगा अतिरिक्त कक्ष, प्राथमिक शाला केशलूर, प्राथमिक शाला तोकापाल और प्राथमिक शाला परपा शामिल हैं।

मतदान के दिन विधानसभा क्षेत्र में रहेगा अवकाश
निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के प्रावधानों के तहत चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन के अंतर्गत चित्रकोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान के दिन 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर ने चित्रकोट निर्वाचन क्षेत्र स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस 21 अक्टूबर को सामान्य अवकाश भी घोषित किया है।
सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थानों के कर्मियों को भी मिलेगा संवैतनिक अवकाश
बस्तर जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अय्याज तंबोली ने सार्वजनिक उपक्रमांे और निजी स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 21 अक्टूबर 2019 को संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों, एनएमडीसी और सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थानों से कहा कि उनकी स्थापना में चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र का कोई मतदाता है, तो उसे मतदान के लिए मतदान के दिन 21 अक्टूबर को संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। उन्होंने कहा है कि निजी संस्थानों, कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। यदि कोई नियोजक अपने संस्थान में कार्यरत मतदाता को मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश नहीं देता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्तव अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दुकानों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को भी मिलेगा मतदान के लिए अवकाश
श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम के तहत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को भी मतदान के लिए अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कारखानेे जहां सप्ताह में सातों दिन कार्य होता है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदान की गोपनियता भंग करने पर सजा का प्रावधान
मतदान केन्द्र में मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय होगी। मतदाता द्वारा किए जाने वाले मताधिकार के प्रयोग को गोपनीय बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र के भीतर कैमरे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मतदाता अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा। ऐसा किए जाने पर सजा का प्रावधान है।
मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही
11 प्रकार के परिचय पत्र मान्य
मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे, जिनमें से कोई एक दिखाकर ही मतदान किया जा सकेगा । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मतदान के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाता परिचय पत्र नहीं होने पर 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
निर्देशों के अनुसार इपिक कार्ड के साथ-साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा।

बिना किसी भय के निष्पक्ष होकर मतदान करें -डाॅ. तम्बोली

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने चित्रकोट विधानसभा के सभी मतदाताओं को बिना किसी भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मताधिकार प्रत्येक मतदाता का अधिकार है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
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HNS24 NEWS

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