नशे की हालत में व बिना रजिस्ट्रेशन की वाहन चलाते पाये जाने पर न्यायालय ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

Chhattisgarh

बीजापुर : बीजापुर वाहन दुर्घटना के अपराधों में कमी लाने एवं यातायात नियमों को पालन किये जाने हेतु जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

यातायात बीजापुर द्वारा लगातार साप्ताहिक बाजार के दौरान एवं शिविरों के माध्यम से आम जनता से यातायात नियमों एवं संकेतो के पालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, शासन द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड के प्रावधानों से लोगो को अवगत कराया गया है।पुलिस अधीक्षक बीजापुर दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन में यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक अनथ राम पैकरा व हमराह बल द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान दिनांक 15.10.2019 को चमरू कुडि़यम पिता बिज्जा उम्र 32 वर्ष साकिन शांतिनगर बीजापुर को नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन के चार पहिया वाहन चलाते पाये गये ।

यातायात बीजापुर द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 185,39/192 तहत कार्यवाही की गई।आज दिनांक 17.10.2019 को माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट बीजापुर के समक्ष पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को नशे की हालत में वाहन चलाने के लिये 10000/- रूपये, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर 10000/- कुल 20000/- बीस हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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