November 22, 2024
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल
  • 12:37 pm सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया
  • 6:28 am मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म
  • 7:40 pm सुरक्षा बल का हिस्सा बनकर होता है गर्व: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बोली महिला कांस्टेबल
  • 6:17 pm विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है सुशासन : ओ.पी. चौधरी
चित्रा पटेल : रायपुर : दिनांक18 अक्टूबर 2019,रायपुर राजधानी में बाजारों में एवं रोड किनारे फल व्यापारी फलों में स्टीकर लगाकर धड़ल्ले से फल विक्रय कर रहे हैं. इसी परिपेक्ष
में खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा स्टिकर लगे फलों के बिक्री पर प्रतिबंध  लगाए जाकर ऐसे करते पाए जाने पर व्यापारी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करने अपील किया गया है. आमापारा विशाल मेगा मार्ट के आसपास जी रोड किनारे लगे फल  व्यापारियों द्वारा स्टिकर लगे फल बेरोकटोक धड़ल्ले से बिक्री करते हुए पाया गया , इस संबंध में खाद्य निरीक्षक को सूचित किया जाने पर भी किसी प्रकार के वैधानिक कार्यवाही नहीं किया गया बल्कि कल देख लेंगे अभी मैं कहीं बैठा हूं कहा गया।
      जबकि
खाद्य  एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी फल विक्रेताओं को स्टीकर लगे हुए फल नहीं बेचने की अपील की है। साथ ही आम जनता से भी स्टीकर लगे हुए फल नहीं खरीदने की अपील की है। कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण और विक्रय करते पाया जाएगा तो उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 59 की तहत कारावास एवं जुर्माने कार्रवाई की जाएगी, जारी की गई है।
HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT