November 22, 2024
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल
  • 12:37 pm सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया
  • 6:28 am मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म
  • 7:40 pm सुरक्षा बल का हिस्सा बनकर होता है गर्व: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बोली महिला कांस्टेबल

बीजापुर : दिनांक 22.09.2019 को ईश्वर मौर्य पिता सोनाधर उम्र 26 वर्ष साकिन बीजापुर को चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते पाया गया । वाहन के दस्तावेज की चेकिंग पर लायसेंस होना नही पाया गया ।

यातायात बीजापुर द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 185, 3/181 तहत कार्यवाही की गई । आज दिनांक 14.10.2019 को माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट बीजापुर के समक्ष पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को नशे की हालत में वाहन चलाने के लिये 10, 000/- रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर 5, 000/- कुल 15, 000/- पन्द्रह हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । यातायात बीजापुर द्वारा लगातार साप्ताहिक बाजार के दौरान एवं शिविरों के माध्यम से आम जनता से यातायात नियमों एवं संकेतो के पालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, शासन द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड के प्रावधानों से लोगो को अवगत कराया गया है । आम जनता से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें सुरक्षित रहें

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT