November 22, 2024
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छत्तीसगढ़ : आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर में भृत्य के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर दर्जन भर से अधिक लोगों से लाखों रूपये की ठगी करने वाला आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर का भृत्य बच्चू भाई गिरफ्तार प्रार्थी सहित अन्य 16 लोगों को आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर बनाया था अपना शिकार।
17 लोगों से किया है कुल 21 लाख 78 हजार रूपये की ठगी।
आरोपी स्वयं आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर में है भृत्य के पद पर कार्यरत।
बड़े-बड़े अधिकारियों से जान पहचान का हवाला देकर लेता था लोगों को अपने झांसे में।
आरोपी मूलतः है महासमुंद का निवासी।
रकम वापस करने प्रार्थी राजू चैधरी को दिया था अपर्याप्त रकम के एकाउण्ट का चेक, जो हो गया था बाउंस।
आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 420 भादवि. के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध।आरोपी बच्चू भाई के विरूद्ध नौकरी लगाने के नाम पर अन्य लोगो से भी प्राप्त हो रही है शिकायते। शिकायतों पर पृथक से दर्ज की जा रही है प्राथमिकी।
विवरण – प्रार्थी राजू चैधरी निवासी कसारीडीह जिला दुर्ग ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का परिचय उसके एक परिचित के माध्यम से बच्चू भाई पिता शेख नूर जो आदिम जाति कल्याण विभाग कलेक्टोरेट आॅफिस रायपुर में पदस्थ है के साथ हुआ था। बच्चू भाई ने प्रार्थी को अपने झांसे में लेते हुये कहा अगर तुम्हारा कोेई रिश्तेदार है तो बताओं मैं उसकी नौकरी आदिम जाति कल्याण विभाग में भृत्य के पद पर लगवा दूंगा इसके एवज मंे रूपये देने होंगे और नौकरी नहीं लगा तो पूरा पैसा वापस हो जायेगा जिससे प्रार्थी बच्चू भाई की बातों पर विश्वास करते हुये उस पर भरोसा कर अपनी पत्नि का आदिम जाति कल्याण विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर बच्चू भाई को 1,50,000/- रूपये दे दिया। प्रार्थी द्वारा बच्चू भाई से नौकरी के संबंध में पूछताछ करने पर वह कहा कि कुछ दिनों बाद नौकरी लग जायेगा। कुछ दिन बीतने के बाद प्रार्थी ने पुनः बच्चू भाई से संपर्क किया तो वह टाल मटोल कर घुमाने लगा। प्रार्थी द्वारा परेशान होकर बच्चू भाई से अपने रूपये वापस मांगने पर उसके द्वारा रकम वापस करने की बात कहते हुये जिला न्यायालय दुर्ग में इकरारनामा निष्पादित किया गया तथा बच्चू भाई द्वारा प्रार्थी को 1,50,000 रूपये का चेक भी दिया गया। परंतु कुछ दिनों के बाद भी बच्चू भाई द्वारा प्रार्थी को पैसा वापस नहीं करने पर प्रार्थी ने उसके द्वारा दिये गये चेक को भुगतान हेतु बैंक में लगाया परंतु खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने से उक्त चेक बाउंस हो गया। प्रार्थी द्वारा बच्चू भाई से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया परंतु वह नहीं मिला और न ही प्रार्थी का काॅल रिसीव करता था तब प्रार्थी को स्वयं के साथ ठगी होने का अहसास हुआ। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 720/18 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में क्राईम ब्रांच व थाना सिविल लाईन की टीम द्वारा आरोपी के संबंध में पतासाजी कर उसके छिपने के हर संभावित स्थानों पर रेड कार्यवाही किया जाकर अंततः आरोपी बच्चू भाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपी – बच्चू भाई पिता शेख नूर निवासी मकान नंबर 133 गौसिया मस्जिद रोड
नयापारा जिला महासमुंद।

आरोपी द्वारा निम्नांकित लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है –
क्र. नाम रकम
01. राजू चैधरी 01 लाख 50 हजार रूपये
02. राजेश भारती निवासी गुण्डरदेही 30 हजार रूपये
03. शर्मा जी निवासी रायपुर 40 हजार रूपये
04. शर्मा मैडम निवासी रायपुर 20 हजार रूपये
05. राजेन्द्र सतनामी निवासी भटगांव 02 लाख रूपये
06. अनिल राजपूत निवासी राजनांदगांव 02 लाख 50 हजार रूपये
07. होरी लाल साहू निवासी आरंग 90 हजार रूपये
08. सलीम निवासी संतोषी नगर रायपुर 80 हजार रूपये
09. अशोक साहू निवासी परसतराई धरसींवा 01 लाख रूपये
10. गजानंद निवासी बसना महासमुंद 55 हजार रूपये
11. मुन्ना लाल गुरूजी निवासी लक्ष्मी नगर रायपुर 02 लाख 50 हजार रूपये
12. रफीक निवासी महासमंुद 50 हजार रूपये
13. मुस्कान सोरम सिंधी निवासी धमतरी 01 लाख 56 हजार रूपये
14. रियाज खान 01 लाख रूपये
15. परवेज निवासी बिलाईगढ़ 01 लाख रूपये
16. सौरभ चन्द्राकर 05 लाख रूपये
17. विजय रात्रे 07 हजार रूपये
योग 21 लाख 78 हजार रूपये

HNS24 NEWS

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