रायपुर : दिनांक. 01 अक्टूबर 2019. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर से ग्रामसभा का आयोजन होगा। गांववाले इन ग्रामसभाओं में कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और बाल संरक्षण जैसे मुद्दों के साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। वे ग्राम विकास की योजनाओं के प्रस्ताव भी पारित करेंगे। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है।
कलेक्टरों को जनपद पंचायतवार सभी गांवों में ग्रामसभा के आयोजन के लिए समय-सारिणी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां एक से अधिक गांव शामिल हैं, ग्रामसभा के लिए अलग-अलग तिथि सुनिश्चित करने कहा गया है जिससे कि सरपंच और सचिव सभी आश्रित गांवों की ग्रामसभा में शामिल हो सके। इसके सफल आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की विशेष जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामसभा में ग्राम पंचायत विकास योजना (हमर गांव हमर योजना) के बारे में ग्रामीण विस्तारपूर्वक चर्चा कर इसकी कार्ययोजना बनाएंगे। गांव में साफ-सफाई सुनिश्चित करने वहां निर्मित और निर्माणाधीन शौचालयों की समीक्षा की जाएगी। स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 02 अक्टूबर को समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। पंचायत विभाग ने इस दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाकर गांव के सभी चौक-चौराहों और वहां स्थापित मूर्तियों की साफ-सफाई के भी निर्देश दिए हैं। गांवों में ग्रामसभाओं के माध्यम से गांधीवादी विचार-दर्शन का भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित नियमों और शर्तों का वाचन भी किया जाएगा।
2 अक्टूबर से होने वाली ग्रामसभाओं में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह सितम्बर तक के आय-व्यय, स्वीकृत कार्यों, उनकी लागत और व्यय का अनुमोदन कर खर्चों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा रोजगार की मांग और वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर कार्ययोजना का अनुमोदन तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा भी ग्रामसभा में की जाएगी। इस दौरान पेंशन योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण और हितग्राही सत्यापन तथा साप्ताहिक बाजार, मवेशी बाजार व कांजी हाउस संचालन की समीक्षा की जाएगी।
पंचायत संचालनालय ने ग्रामसभा में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल मित्र पंचायत और बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के विषय में चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण से जुड़े अधिकारों और नियमों की जानकारी भी ग्रामीणों को देने कहा गया है। ग्रामसभा में कृषि, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण एवं बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। ग्रामसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ‘कुपोषण मुक्त भारत’ के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पोषण आहार का वितरण, कुपोषण की स्थिति, टीकाकरण, अंधत्व निवारण, फाइलेरिया और डेंगू बुखार के बारे में भी चर्चा की जाएगी।