राजनांदगांव। गौरीनगर में गोवंश की हत्या कर उसका सिर शीतला तालाब और निर्माणाधीन अंडरब्रिज में फेंकने के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कथित मुख्य आरोपी एजाज अहमद उर्फ कसाई उर्फ वकील अंसारी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि गौ मांस की खरीदी करने के आरोप में दो महिलाओं को गौरीनगर से पकड़ा गया। तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, मामले में इससे पहले 17 अक्टूबर को 10 आरोपियों और एक अपचारी बालिका के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ताजा गिरफ्तारी के बाद प्रकरण में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।### नागपुर से पकड़ा गया मुख्य आरोपीपुलिस के मुताबिक, गौरीनगर में गोवंश की हत्या और उसका सिर अलग-अलग स्थानों पर फेंके जाने की घटना के बाद चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान 18 अक्टूबर को एजाज अहमद उर्फ कसाई उर्फ वकील अंसारी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया।
वहीं, खैरून निशा (60) और नसीमा बेगम उर्फ रानी (57) को गौरीनगर से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान तीनों ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के साथ मिलकर अपराध में शामिल होना स्वीकार किया। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।### किन धाराओं में दर्ज है मामला?इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, 325, 238 और 3(5), पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4, 6, 10 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिकाइस कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी उपेंद्र शाह, सोमनी थाना प्रभारी एमन साहू, बसंतपुर थाना प्रभारी कौशलेन्द्र देवांगन, चिखली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कैलाश चंद्र मरई सहित चौकी चिखली के पुलिसकर्मियों और साइबर सेल राजनांदगांव की टीम का योगदान रहा।नोट: प्रेस विज्ञप्ति में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के नाम गलती से “पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों” की सूची में दिए गए हैं। प्रकाशन से पहले इस सूची की पुष्टि कर लें, क्योंकि विज्ञप्ति के अनुसार इन तीनों की गिरफ्तारी 18 अक्टूबर को हुई है।