विधानसभा उप निर्वाचन 2019 : मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्र होंगे मान्य
HNS24 NEWS September 17, 2019 0 COMMENTSरायपुर : दिनांक16 सितंबर 2019. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा विधानसभा उप निर्वाचन 2019 के लिए मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र (ईपीक) के अलावा 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र मंे कहा गया है कि मतदान दिवस पर निर्वाचकों द्वारा ईपीक के अभाव में स्वयं के पहचान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले वैकल्पिक पहचान पत्रों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि फोटो, वोटर स्लिप का उपयोग पहचान पत्र के रूप में नहीं करते हुए ईपीक के अलावा अन्य 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया जाए। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य-केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों-विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव के लिए 23 सितम्बर 2019 की तिथि निर्धारित किया गया है।
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