नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कंटेंट पर दिया आदेश -अश्लील कंटेंट की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी. गंदा कंटेंट रोकने तक लाखों लोग देख लेते हैं; सरकार 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार लेनी ही होगी. जब तक गंदा (अश्लील) कंटेंट रोका जाता है, तब तक लाखों लोग देख लेते हैं.केंद्र सरकार कंटेंट पॉलिसी को लेकर 4 हफ्तों में नियम बनाए.