नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपियों उमर खालिद, शरजील इमाम आदि की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में शरजील इमाम के विवादास्पद वीडियो की क्लिप चलाई गई।
दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश ASG एस वी राजू ने कहा कि निचली अदालत को सुनवाई में तेज़ी लाने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन देरी की दलील जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। अगर कोई साढ़े 5 साल से जेल में है, तो भी यह बेल देने का आधार नहीं है।