सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, अंडा एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी की जा सकेगी
रायपुर 21 अप्रैल 2021/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने सम्पूर्ण जिले में लागू कंटेनमेंट जोन की कंडिका में आंशिक परिवर्तन किया है। उल्लेखनीय है कि आदेश क्रमांक 407 दिनांक 17अप्रैल 2021 द्वारा दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम सहपठित एपिडेमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रायपुर […]
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