दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों और उनके परिजनों का शोषण रोकने के लिए राज्य सरकारों से पॉलिसी बनाने को कहा, कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वह ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों से गैरवाजिब पैसे न वसूले जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में राज्यों से कहा है कि वो निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर होने वाले मरीजो के शोषण को रोकने के लिए पॉलिसी बनाए। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वो
ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके चलते मरीजों और उनके तीमारदारों से गैरवाजिब पैसे न वसूले जाए।कैंसर पीड़ित रह चुकी एक महिला के पुत्र ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि निजी अस्पताल मरीजों को अस्पताल में मौजूद फार्मेसी से ही ऊंची क़ीमत पर दवा लेने को मज़बूर करते हैं।उनकी माँ अब कैंसर से ठीक चुकी है लेकिन उन्हें ऊंची क़ीमत पर दवाई खरीदनी पड़ी। अस्पतालों की मनमामी को रोकने के लिए कोर्ट के दखल की ज़रूरत है।
SC ने कहा कि अगर कोर्ट अपनी ओर से इस मामले में दिशानिर्देश जारी करता है तो ये निजी सेक्टर में हॉस्पिटल की बढ़ोतरी के खिलाफ होगा। सरकार इस बारे में बेहतर फैसला ले सकती है।