डीजे धुमाल के संचालक के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली राजनांदगाॅव की कार्यवाही

Chhattisgarh

राजनांदगाॅव : केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 परिपेक्ष्य में दिनांक 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागु किया गया है, जिसका सभी आम जनता को अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। कि पोस्ट आफिस चौक राजानांदगांव में दिनांक 18-19/05/2024 के दरम्यानी रात्रि में डी0जे0 संचालक के द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद जिला प्रशासन के बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देर रात्रि तक डी0जे0 साउण्ड सिस्टम एवं धुमाल बाजा को काफी तेज आवाज में बजाने से शहर के आम रहवासियों को काफी परेशानियां हुई थी। जिस पर आज दिनांक 01.06.2024 को के0जी0एन0 नाना साहेब सांईकृपा डीजे धुमाल के संचालक शेख जमील पिता शेख जमाल उम्र 47 वर्ष साकिन पोलसाय पारा दुर्ग थाना कोतवाली जिला दुर्ग (छ0ग0) के कब्जे से वाहन क्रमांक सी0जी0 07 सी.ए.-3619 मे लगा साउण्ड सिस्टम उपकरण को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

डीजे धुमाल संचालक के खिलाफ छ0ग0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 15 के तहत कार्यवाही की गई, डीजे धुमाल संचालको के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एमन साहू, उप निरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, प्र0आर0 चालक अरूण कौमार्य, आरक्षक विष्णु साहू, एवं थाना स्टाफ की सराहनीय।

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