रायपुर : दिनांक 01-06-2019 के 15.25 बजे मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति होण्डा साईन क्रमांक सीजी 10 यू 7727 में अधिक मात्रा में प्रतिबंधित सिरप आरसी-कफ खाकी काटून में भरकर रखा है जो विधानसभा रोड से धनेली होते हुए बीरगांव जा रहा है सूचना पर तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ एच. शेख एवं नगर पुलिस अधीक्षक निदे्रशन में थाना प्रभारी खमतराई एवं थाना के स्टाफ द्वारा रवाना होकर ब्यास तलाब टर्निंग के पास पहुचकर नाकाबंदी किया मोटर सायकल क्रमांक सीजी 10 यू 7727 जो धनेली नाला की ओर से आ रहा था जो मोटर सायकल के पीछे में खाकी काटून बांधकर रखा था जिसे रोककर अभिरक्षा में लेकर कार्टून में भरे सामान के बारे मे पूछताछ करने पर युक्ति युक्त जवाब नही दिया उक्त सामान की तालाशी लेने पर कार्टून के अंदर में 12 पैकेट में कुल 144 प्लास्टिक शीशी में प्रतिबंधित औषधि द्रब्य मिला जिसकी पहचान शीशी में लगे लेबल को पढकर देखा कोडिंग फास्फेट एण्ड ट्राइप्रोलाइडिन हाइड्रोक्लोरिन सिरप लिखा हुआ है। जिस पर थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 284/19 धारा 21 (ख) नारकोटिक्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम हिम्मतलाल बंजारे बताया तथा उसके द्वारा अवैध आर.सी.-कफ प्लस सिरप बिक्री करना स्वीकार किया गया । आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी- हिम्मतलाल बंजारे पिता हीरालाल बंजारे उम्र 30 वर्ष निवासी करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर हाल मुर्राभट््ठी थाना गुढ़ियारी रायपुर।