आरोपी तोमर बंधु 5,000 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे थे प्रार्थी से ब्याज की वसूली ,5,00,000/- की मूलधन की राशि में 01 करोड़ से उपर ब्याज की कर चुके थे वसूली
HNS24 NEWS May 6, 2019 0 COMMENTSछत्तीसगढ़ : प्रार्थी जय कुमार बदलानी निवासी जामा मस्जिद के सामने, हलवाई लाईन, थाना सिटी कोतवाली, रायपुर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि लगभग 03 वर्ष पूर्व प्रार्थी की मुलाकात राज आर्यन निवासी महादेव घाट, रायपुर से हुई जो कि पेशे से बाउन्सर है। मुलाकात के पश्चात् राज आर्यन प्रार्थी से जान-पहचान बढ़ाने लगा और अक्सर प्रार्थी की पहचान वाले स्थान पर ही मुलाकात भी करने लगा जिससे दोनों की दोस्ती हो गई तथा साथ-साथ ही घुमने फिरने, मौज-मस्ती करने लगे। इसी दौरान राज आर्यन ने प्रार्थी को 1,00,000/- रूपये (अक्षरी राशि रूपये एक लाख) आवश्यकता होने पर ब्याज में रूपये दिया एवं परेश शर्मा, वर्तमान निवासी चंगोराभाठा, रायपुर, से भी रूपये ब्याज में उपलब्ध् कराया। प्रार्थी की मौज-मस्ती की फोटो एवं विडीयो रिकार्डिग वायरल करने की धमकी देकर बाद में प्रार्थी को ब्लेकमेलिंग करने लगे इस तरह इन लोगो के द्वारा प्रार्थी पर अपना शिकंजा कस लिया गया तथा प्रार्थी से बडी रकम की मांग करने लगे और प्रार्थी द्वारा रकम की व्यवस्था न कर पाने की बात कहने पर उसे रोहित सिंह तोमर एवं रूबी तोमर, दोनों आत्मज स्व0 ओमप्रकाश तोमर, निवासी सांई विला, भाठागांव, रायपुर वालो से मिलवाया। राज आर्यन द्वारा रोहित सिंह तोमर से प्रार्थी को ब्याज में राशि रूपये 5,00,000/- (अक्षरी राशि रूपये पांच लाख) उधार दिलाया गया, जिसके फलस्वरूप रोहित सिंह तोमर द्वारा प्रतिदिन राशि 5,000/-(अक्षरी राशि रूपये पांच हजार) के भुगतान एवं अग्रिम ब्याज की राशि रूपये 1,75,000/-(अक्षरी राशि रूपये एक लाख पचहत्तर हजार रूपये) काट कर 3,25,000/- रूपये प्रार्थी को दिया गया। रोहित सिंह तोमर के द्वारा प्रार्थी को उधार मंे दी गई राशि दिये जाने के तत्काल बाद से ही उसके द्वारा योगेश सिन्हा के माध्यम से राशि रूपये 5,000/- (अक्षरी राशि रूपये पांच हजार) मात्र प्रति दिन के हिसाब से लेकर जाता था लगातार 100 दिन तक राशि रूपये 5000/-(अक्षरी राशि रूपये पांच हजार) मात्र जमा करने के पश्चात प्रार्थी के मूलधन मंे से कुछ भी रूपये कम नही हो पा रहा था जिस पर प्रार्थी द्वारा रोहित सिंह तोमर से बात करने पर बाद में हिसाब करने की बात कहकर टाल दिया जाता रहा तथा प्रतिदिन की राशि रूपये 5000/-(अक्षरी राशि रूपये पांच हजार) मात्र से बढाकर 10 हजार रूपये कर दी गई। प्रार्थी द्वारा अब पैसे की व्यवस्था बिलकुल न कर पाने की बात कहने पर रोहित सिंह तोमर द्वारा अपने ही साथी से रूपये उधार में दिलवाकर उधार से प्राप्त रूपये को अपने ब्याज के रूप में जमा कर लिया जा रहा था। यह सिलसिला लगभग 11 माह तक चला। प्रार्थी द्वारा रोहित सिंह तोमर से रूपये लेते समय उसने प्रार्थी को राशि रूपये 50/- (अक्षरी राशि रूपये पचास) मात्र के तीन स्टाम्प् एवं लगभग 10-12 हरे रंग के पन्ने मंे एवं लगभग 5-6 नग कोरे चेक जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाकर लिये थे जो कि उससे कथनानुसार जमानत के रूप में ये कागजात मेरे पास रहेंगे तथा उसके पास एक रजिस्ट्री रहता है जिसमे वह प्रार्थी से कभी भी हस्ताक्षर करवाया करता था उसके अलावा रोहित सिंह तोमर द्वारा प्रार्थी की दुकान से सोने की ज्वेलरी की खरीदी कर कुछ रूपये देकर बाकी हिसाब में जोडकर हिसाब में जमा कर लेंगे कहकर खरीदी की गई सोने की ज्वेलरी के रूपये भी नहीं देता था। यह की इन स्थितियों से प्रार्थी की ऐसी स्थिती बन गई की प्रार्थी और ब्याज नहीं दे पा रहा था तो इसी दौरान रोहित सिंह तोमर तथा उसका भाई रूबी तोमर प्रार्थी को डराने धमकाने लगे तथा अपने लडको को भेजकर भी डराते व धमकवाते थे जिससे डरकर प्रार्थी स्वयं का और अपनी पत्नी के सोने एवं चांदी के जेवर उसे देकर कहा की मुझे मूलधन और ब्याज से छूटकारा दो पर उसके द्वारा दिये गये मूलधन और उसके द्वारा लिये जा रहे ब्याज समाप्त होने का नाम ही नही ले रहा था जिस पर प्रार्थी ने उसे और रूपये नहीं दे पाने बात कही तो उसने प्रार्थी की दुकान मे आकर प्रार्थी के पिताजी को धमकाने लगा कि तुम्हारे बेटे ने अगर मेरे से लिये रूपये ब्याज सहित जो राशि रूपये 2,5,00,000/- (अक्षरी राशि रूपये दो करोड पांच लाख) मात्र का हिसाब होता है यदि इतना हिसाब का यह रूपये नही देगा तो मैं तुम लोगो का जीना हराम कर दूंगा तुम्हारे बेटे को किसी भी समय मरवाकर कही भी फेंक दुंगा तुम लोग मुझे नही जानते मैं पहले भी मर्डर कर चुका हूं मेरा थाना कोर्ट कचहरी रोज का आना जाना लगा रहता है और मेरा तथा मेरे भाई रूबी तोमर की काफी जान पहचान है जिसके बाद से प्रार्थी और उसका पूरा परिवार भयभीत है। इस प्रकार की घटना घटित होने के पश्चात से प्रार्थी स्वयं भी यह समझ नही पा रहा है कि किस प्रकार का यह ब्याज है जो समाप्त नही हो रहा है जिस पर प्रार्थी के बडे भाई कमल कुमार बदलानी ने रोहित सिंह तोमर से फोन पर बात की तो उसने कहा की अभी तो तुम राशि रूपये 12,00,000/- (अक्षरी राशि बारह लाख ) मात्र का प्रबंध कर दो बाकी बाद में हिसाब बताउंगा। प्रार्थी के बाडे भाई कमल कुमार बदलानी के द्वारा उधार में ली गई रकम ब्याज एवं हिसाब देने की बात कहे जाने पर रोहित सिंह तोमर द्वारा फोन पर धमकी देने लगा जिस पर प्रार्थी के भाई कमल कुमार बदलानी द्वारा घबराकर बाद में बताता हूं कहकर फोन काट दिया गया उसके बाद से ही रोहित सिंह तोमर एवं रूबी तोमर के लडकों द्वारा प्रार्थी की निगरानी कराई जा रही है तथा आते जाते मरने को तैयार रहने की बात करकर डराया धमकाया जा रहा है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 215/19 धारा 327, 384, 506बी, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन, कोतवाली एवं पुरानी बस्ती को आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर पूर्व में प्रकरण में 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था एवं आरोपी रोहित तोमर फरार हो गया था। जिसके बाद से लगातार पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के प्रयास किये जा रहे थे एवं आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों पर रेड कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर टीम द्वारा आरोपी रोहित तोमर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी रोहित तोमर ने सूदखोरी से संबंधित समस्त दस्तावेजों को गाड़ी में भरकर अपने नौकर के चंगोराभाठा स्थित निवास में छिपा दिया था, जिसे उसके नौकर द्वारा वहां से अन्यत्र स्थानांतरित करने के दौरान एक्सीडेंट हो जाने पर नौकर वाहन को लावारिस हालत में छोड़कर भाग गया था। जिसे थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा जप्त किया गया था। आरोपी रोहित तोमर के विरूद्ध थाना कोतववाली में अपराध क्रमांक 216/19 धारा 294, 323, 327, 384, 506बी, 34, 120बी भादवि., थाना कबीर नगर मंे अपराध क्रमांक 124/19 धारा 384 भादवि. एवं 4 कर्जा एक्ट तथा थाना पुरानी बस्ती में धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी रोहित तोमर के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी – रोहित तोमर पिता स्व0 ओमप्रकाश तोमर, निवासी सांई विला, भाठागांव, रायपुर ।