November 22, 2024
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चित्रा पटेल : रायपुर : दिनांक 6/1/23 , छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगी है बावजूद इसके धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक बिक रहा है। शिकायतों के बावजूद शासन प्रशासन इस पर रोक लगाने में असफल रहा है हालांकि बीच-बीच में सूचना मिलने के बाद नगर निगम द्वारा संबंधित संस्थानों में छापामार कार्रवाई की जाती है बावजूद इसके सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक नहीं लगी है। हाल ही में एक ऐसी संस्था का पता चला है जो नगर निगम के फर्जी लोवो लगाकर सिंगल प्लास्टिक धड़ल्ले से बाजार में बेच रही थी। यह कारोबार राजधानी रायपुर में पिछले कई सालों से चल रहा है। शिकायत के बाद नगर निगम के द्वारा इस फर्जी लोगों के जरिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेचे जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित के खिलाफ थाने में शिकायत भी की गई है।

राजधानी रायपुर में नगर निगम का फर्जी लोगो इस्तेमाल कर सिंगल यूज प्लास्टिक बेचा जा रहा था, यह काम एक एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा था । इस एनजीओ का नाम प्रतिबंधित पॉलिथीन एडसन इको सलूशन है। जिस का संचालन लक्ष्मी शर्मा के द्वारा किया जाता है।मामला को सबसे पहले आर्यन टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था , जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही नगर निगम के टीम लेकर मौके पर पहुंच कर छापेमार कार्यवाही की। रायपुर के गोलबाजार थाना क्षेत्र के शास्त्री मार्केट स्थित हैं गोकुल नगर दुकान पर प्रतिबंधित पॉलिथीन एडसन इको सलूशन की जब्ती बनाई गई और दुकान पर चलानी कार्यवाही कर महिला के नाम पर एफ आई आर दर्ज कराने संबंधित थाना गोलबाजार में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। इस NGO के द्वारा नगर निगम के लोगो का इस्तेमाल कर पॉलिथीन की सप्लाई की रही थी।

नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर,सुनील चंद्रवंशी ने कहा नगर निगम को शिकायत प्राप्त हुई थी, शासन द्वारा निर्देश दिया गया है की एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। इसका आधार पर पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा और प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है , शासन से निर्देश प्राप्त है उसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, कंपोस्टेबल कैरी बैग के लिए अगर कोई भी कंपनी बाहर या स्टेट से निर्मित करता है और रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो वह सभी सिंगल यूज प्लास्टिक है वह प्रतिबंधित के दायरे में आते हैं, आदित्य ट्रेडर्स और महिला लक्ष्मी शर्मा के द्वारा गलत तरीके से नगर निगम का लोगो छपा हुआ था। उस प्लास्टिक की बिक्री कर रही थी। इस दौरान जब नगर निगम का अमला कार्यवाही करने पहुंचा तो संबंधित महिला के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई जिसके बाद नगर निगम की ओर से महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है।

गोल बाजार थाना प्रभारी सुदर्शन ध्रुव ने बताया कि नगर निगम द्वारा एक कंप्लेन आई थी जिसमें आदित्य ट्रेडर्स में एक महिला एनजीओ द्वारा नगर निगम के लोगो का अवैधानिक रूप से यूज कर पॉलिथीन की बिक्री की जा रही थी और एक महिला NGO द्वारा नगर निगम के कार्यवाही पर विघ्न उत्पन्न कर रही थी वहीं पुलिस ने अभी बताया कि नगर निगम के मेमो का वैधानिक रूप से यूज कर प्लास्टिक बिक्री करने वाली महिला NGO ने नगर निगम पर भी शिकायत थाना में दी है।

अब सवाल यह उठता है कि अब तक उस कंपनी और NGO पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया…नगर निगम आखिर अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाई जा रही है…यह आगे देखने वाली बात है…

HNS24 NEWS

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