नीट परीक्षा में गड़बड़ी होने पर हाईकोर्ट में याचिका, 15 दिन में पुनर्मूल्यांकन के निर्देश
HNS24 NEWS September 27, 2022 0 COMMENTSबिलासपुर : नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाया था।जिस सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 15 दिन में पुनर मूल्यांकन किया जाए।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने ओपी जिंदल स्कूल पेश रायगढ़ में नीट परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी दिया के लिए एनटीए को 15 दिन में पुनर्मूल्यांकन दिया फिर से करने का आदेश दिया है। वर्ष पेश 2022 में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के देते लिए 17 जुलाई 2022 को नीट की परीक्षा ई। बने *4 देशभर में हुई। इस वर्ष पहली बार रायगढ़ शहर के जिंदल स्कूल में भी केंद्र बनाया गया और एनटीए टीम द्वारा परीक्षा आयोजित या हुई। लेकिन हिन्दी माध्यम के छात्रों को ह न अंग्रेजी का और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को हिन्दी माध्यम का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। पूरे स्कूल में मात्र दो परीक्षा हाल में ऐसी गड़बड़ी हुई। परीक्षार्थियों ने आपत्ति पेश की। इसके 1 घंटे बाद पेपर वापस लिया गया और सही प्रश्न पत्र दिया गया। लेकिन उत्तरपुस्तिका नहीं बदली गई। परीक्षकों ने कहा है कि प्रश्न पत्र नंबर को एक लाइन काटकर सही कर लीजिए। साथ ही यह भी कहा कि जो पेंसिल से काले गोले किए हैं, उसे काटकर सही काले गोले कर लें। छात्रों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ओएमआर शीट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा चेक होती है, तो एनटीए व टीचर्स ने ये कह दिया कि आपकी उत्तरपुस्तिका हाथों से चेक की जाएगी। 31 अगस्त 2022 को एनटीए ने अपनी वेब साइट पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा चेक उत्तर घोषित किए और गौरव सिंह ने प्रश्नपत्र का मिलान किया, तो पता चला कि उसने पहले जो हिन्दी माध्यम वाली उत्तर पुस्तिका में काले गोले के निशान लगाए थे और अंग्रेजी प्रश्न पेपर मिलने के बाद उसे काटकर सही किया, उसे मशीन ने जांच से बाहर कर दिया। इस पर गौरव सिंह सिदार ने तत्काल एनटीए दिल्ली को मेल किया और दिल्ली जाकर कार्यालय में
व्यक्तिगत रूप से आवेदन दिया कि OMR शीट को मेनुअली जांचें, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और 7 सितंबर को परिणाम घोषित कर दिया गया। इसमें गौरव ने 352 अंक प्राप्त किया। लेकिन 52 प्रश्नों को जांचा ही नहीं गया, तो उसने अपने अधिवक्ता आरएस पटेल एवं कला पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा कि उत्तर पुस्तिका को मेनुअली (हाथों से जांच) की जाए। यदि सही तरह से जांच की जाएगी, तो उसे 230 अंक और प्राप्त होंगे। इस तरह उसे 720 में कुल 582 अंक मिलेंगे। जस्टिस गौतम भादुड़ी एवं जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल ने इस पर सुनवाई करते हुए ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ में हुई गड़बड़ी के कारण छात्र का भविष्य खराब न हो, इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली को 15 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं।
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