पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का आदेश जारी

Chhattisgarh

रायपुर : छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि अब नवीन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की मासिक कटौती नहीं होगी। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

वित्त विभाग ने सभी विभाग को निर्देश दिया है कि अप्रैल माह में देय कटौती को समाप्त किया जाता है। कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के नियम अनुसार मूल वेतन का 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि में कटोती की जाये।

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बता दें कि अंशदान 10 परसेंट कटौती होता था उसे 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया है और जीपीएफ 12 परसेंट कटेगा कर्मचारियों की इसके अलावा संचनालय पोस्ट स्वयं लेखा का पृथक सेल बनाया जाएगा।

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