November 22, 2024
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रायपुर : अगर आपके घर में कार पार्किंग नहीं है और उसे आप सड़क पर खड़ा करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे लोगों से शमन शुल्क वसूलने जा रही है, जिनके घर के नक्शे में पार्किंग का प्रावधान है और उन्होंने पार्किंग नहीं बनाई है। यह जानकारी राज्य के वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है।
फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2022 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया।

इसके तहत 2011 से पहले और 2011 के बाद अनियमित निर्माण को नियमित करने का प्रावधान है। जिन्होंने बिना नक्शा पारित कराए अथवा नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उनसे निर्धारित शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जाएगा।
इसमें एक प्रावधान यह है कि पांच हजार वर्ग फीट से जमीन पर मकान बना है और उसमें पार्किंग नहीं है तो उसको नियमित करने के लिए अलग शुल्क होगा। एक कार की पार्किंग के लिए 50 हजार रुपए, दो कार की पार्किंग के लिए एक लाख रुपए शुल्क देना होगा। दो से अधिक कार की पार्किंग का शुल्क दो लाख रुपए होगा। जल्दी ही इसका अध्यादेश जारी हो जाएगा। कानून बनाया जाएगा

ग्रामीण क्षेत्रों में 1.57 लाख मकानों का रास्ता खोला
राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए राज्यांश के तौर पर 762 करोड़ 81 लाख रुपए का कर्ज लेने को अनुमति प्रदान कर दिया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास प्राधिकरण यह कर्ज लेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, इससे गांवों में एक लाख 57 हजार पक्के मकान बनेंगे। सरकार के सामने साल 2018-19 के लिए भी 800 करोड़ के कर्ज का प्रस्ताव था, जिसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है।
स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला कलेक्टर्स पर
कैबिनेट ने कोरोना की वजह स्कूल-कॉलेजों को खोलने का फैसला फिलहाल कलेक्टरों पर ही छोड़ दिया है। कहा जा रहा है, जिन जिलों में संक्रमण दर 4% से कम रहे वहां धीरे-धीरे स्कूल-आंगनबाड़ी आदि खोले जाएं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने और रैंडम जांच की भी बात हुई है।
राजीव युवा मितान क्लब के लिए सेस लगेगा
सरकार ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की राजीव युवा मितान क्लब के संचालन के लिए उपकर(सेस) के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मोहम्मद अकबर ने बताया, रिक्त अथवा कृषि भूमि की बिक्री, दान अथवा 30 साल से अधिक अवधि के पट्‌टे अथवा भोग बंधक के पंजीयन पर उपकर लगाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस उपकर से सालाना 130 करोड़ रुपए जुटा लिए जाएंगे। राज्य में ऐसे 13 हजार 269 क्लब का गठन होना है। जिनको चार किश्त में सालाना एक लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी।
अपनी जमीन पर लगाए पेड़ काटने की अनुमति आसान होगी
सरकार ने निजी जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई के नियमों को सरल कर दिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत रोपे गए पौधों को पटवारी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। काटने के समय किसान को संबंधित तहसीलदार के यहां पटवारी रिकॉर्ड के साथ आवेदन करेगा। पटवारी सत्यापन के बाद किसान को उन पेड़ों को काटने की अनुमति मिल जाएगी।
निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन को लेकर नई दर जारी
सरकार ने नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन को लेकर नई दर जारी कर दी है। इसकी दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 फीसदी वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है। इससे जमीनों की ट्रेडिंग बढ़ेगी और हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा। इसके साथ ही उल्लेखित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन फीस 4 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। जिसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उद्योगों और निवेश बढ़ाने को लेकर भी फैसले
राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट‘ के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र‘ के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।
बालिका सशक्तिकरण
राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू होगी।
पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती के लिए सिर्फ उसी संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
अब कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी संतान बालिका के जन्म के समय 5 हजार रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। हालांकि इसका लाभ सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र हित ग्राहियों को मिलेगा।
जंगल, जमीन और वनोपज
छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। प्रति एकड़ कोदो के लिए 3.2 क्विंटल और रागी 2 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई व परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ व जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छ.ग. राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पौधरोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के लिए पूर्व नियमों के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

HNS24 NEWS

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