November 22, 2024
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रायपुर : दावत ए इस्लामी नामक संस्था ने रायपुर के बोरियाखुर्द में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 10 हेक्टेयर शासकीय जमीन आबंटन के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को जनवरी में किया गया था। आवेदन पर अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा ईश्तहार प्रकाशन का ज्ञापन जारी किया गया था। ईश्तहार प्रकाशन के बाद आवेदक सैयद कलीम ने आवेदन इसलिए वापस ले लिया गया कि उसमें 10 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि संस्था को तो केवल 10 हजार वर्गफूट जमीन की आवश्यकता थी, इसमें खसरा नंबर भी गलत लिखा गया था। तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन को 1 जनवरी 2022 को ही निरस्त कर दिया गया है।

शासन स्तर पर आबंटन

एसडीएम  पटेल ने बताया कि आरबीसी के प्रावधान के अनुसार 10 हजार वर्गफुट भूमि आबंटन तहसीलदार/ जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता। वहीं किसी संस्था को भूमि आवंटन दावा-आपत्ति के बाद शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। दावत ए इस्लामी का प्रकरण प्रारंभिक स्थिति में ही निरस्त हो गया है।

HNS24 NEWS

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