November 22, 2024
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रायपुर. 16 जून 2021. राज्य मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्यालय ने मनरेगा के सभी कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के जरूरी उपाय करने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मनरेगा आयुक्त  मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक को परिपत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

मनरेगा आयुक्त ने परिपत्र में कहा है कि योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान कोविड-19 से बचाव के उपायों को कड़ाई से अपनाया जाए। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत एक ग्राम पंचायत में एक समय पर एक ही कार्य प्रारंभ किए जाने से कार्यस्थल पर श्रमिकों की अत्यधिक संख्या में एकत्रित होने के कारण कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन कठिन होगा। इससे कोरोना संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु . पिल्लै की अध्यक्षता में हाल ही में हुई सहायक परियोजना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए राज्य मनरेगा कार्यालय ने परिपत्र में कहा है कि एक ग्राम पंचायत में अलग-अलग स्थलों, गांवों, मोहल्लों व टोलों में आवश्यकतानुसार कार्य प्रारंभ किए जाएं, जिससे कोविड-19 से बचाव के विए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके तथा ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी उपलब्ध हो सके। परिपत्र में कलेक्टरों को इस बात का ध्यान रखने कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक कार्य आरंभ करने की स्थिति में भी कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण एवं योजना के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

मनरेगा आयुक्त ने कार्यस्थलों में पानी पिलाने वालों, बच्चों की देखभाल करने वालों, ग्राम रोजगार सहायक, बेयरफुट टेकनीशियन (BFT) तथा मेट का स्वास्थ्य ठीक होने पर ही उन्हें कार्य सौंपने के निर्देश दिए हैं क्योंकि ये अन्य मजदूरों के सर्वाधिक संपर्क में आते हैं। उन्होंने ले-आउट देते समय श्रमिकों के बीच पर्याप्त भौतिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक गोदी छोड़कर काम देने कहा है। मनरेगा आयुक्त ने निरीक्षणकर्ता तकनीकी सहायकों एवं अन्य अधिकारियों को उचित भौतिक दूरी तथा मास्क लगाने संबंधी सावधानियों का अनिवार्यतः पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी श्रमिकों को भी आगंतुक निरीक्षणकर्ताओं के समक्ष मास्क लगाकर पर्याप्त भौतिक दूरी बनाए रखने कहा है। उन्होंने कार्यस्थल पर उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे गैंती, फावड़ा आदि का श्रमिकों के बीच एक-दूसरे के साथ लेन-देन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का भी कार्यस्थलों पर पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

HNS24 NEWS

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