रायपुर । उचित मूल्य दूकानों से अप्रैल माह के राशन वितरण हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं,जिसके अनुसार टोकन, सेनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ राशन वितरण किया जाएगा। खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15अप्रैल 2021को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत विभिन्न जिलो में लाॅकडाउन जारी करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किए जाने वाले खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं वितरण के द्वारा राज्य के जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है अतएव राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकानें/भण्डारगृह एवं उसमें प्रयुक्त व्यक्तियों संचालन सम्मिलित है, द्वारा निर्देशों के अनुपालन के साथ माह अप्रैल, 2021 का राशन वितरण सुनिश्चित कराया जाए:-
1. उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जाए।
2. उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए हितग्राहियों द्वारा मास्क पहनना एवं उनके खड़े होने के स्थान का चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न वितरण किया जाए।
3. वितरण के समय हितग्राहियों के सैनिटाईजेशन के लिए उचित मूल्य दुकानों में सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
4. उपरोक्तानुसार सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों यथा भण्डारगृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाए।