रायपुर : राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहाा है इसे देखते हुए रायपुर में 9 अप्रैल के शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक यानी 10 दिन का पूर्ण लॉक डाउन रहेगी। जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी. कलेक्टर doctor एस भारती दासन ने प्रेस कॉफ्रेंस कर जानकारी हुए कहा कि इस 10 के लॉक डाउन में मेडिकल टाइम पर खोलने की छूट दी गई है और पेट्रोल पंप को शासकीय के लिए हाय वही दूध और पेपर हैकर के लिए सुबह 6:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:30 तक ही समय दी गई है वही मीडिया कर्मी को अपनी आईडी दिखाना होगा और कोरोना वैक्सीनेशन करानेे वाले लोगोंं को अपना आधार कार्ड साथ रखना होगा और इस लॉकडाउन के अंतराल में शासन द्वारा दी गई अनुमति एग्जाम में विद्यार्थियों को अपने आईडी कार्ड साथ लेकर आना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा तब उन्हें एग्जाजाम में शामिल हो पाएंगे और उस विद्यार्थीीी के साथ एक परिजन रहेंगे।
सब्जी वाले दुकान वाले शराब दुकान आदि सभी दुकाने बंद रहेंगी शासकीय व अशासकीय ऑफिस बैंक बंद रहेंगे अनावश्यक रूप से जो बाहर निकलने वाले हैं उन पर कराई के साथ प्रशासन पेश आएगी चलानी कार्यवाही की जाएगी तथा उनके गाड़ी को 15 दिन के लिए जब तक किया जाएगा।
रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के लिए वहां तक जाने वाले रिक्शा ऑटो में सिर्फ ड्राइवर सहित दो व्यक्ति को बैठने की अनुमति रहेगी मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति ही बैठ पाएंगे अगर तीन व्यक्ति बढ़ते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जो व्यक्ति बाहर से रायपुर आएंगे उनको शासन से अनुमति लेना पड़ेगा 10 दिन के लॉक डाउन दौरान किसी भी धार्मिक रैली यह शादी विवाह का कार्यक्रम को अनुमति नहीं दिया गया है पूर्व में जो भी अनुमति मिला है उस को स्थगित किया गया है।
रायपुर जिले में 40 घंटे में जॉन है सभी वार्ड में करो ना कारी मौजूद रहेगी और जो संक्रमित व्यक्ति हैं उन्हें ले जाने लाने के लिए उपलब्ध रहेगी कलेक्टर ने यह भी बताया है कि हॉस्पिटल में बेड बढ़ाई जा रही है ऑक्सीजन बेड बढ़ाई जा रही है और जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं वहां पर नगर निगम द्वारा फागिंग मशीन और सेनीटाइज किया जाएगा।