धारा 144 लागू..दिगर प्रांत से आने वाले यात्रियों को 1 सप्ताह तक रहना होगा क्वॉरेंटाइन..कलेक्टर ने दिया निर्देश

Chhattisgarh

रायपुर : राजधानी रायपुर में बीती रात से धारा 144 लागू कर दिया गया है। दिगर प्रांत से आने वाले यात्रियों को 1 सप्ताह तक क्वॉरेंटाइन रहना होगा । साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण को रोकने निगम की 40 टीमें घूम घूम कर जागरूकता के साथ-साथ दुकान मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर औचक निरीक्षण करेगी लापरवाही बरतनें वालों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर कलेक्टर इस भारतीय दर्शन में आज धारा 144 को लेकर पत्रकार वार्ता किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोनावायरस नया ट्रेड आया हैं। जिसके अलग से लक्षण हैं । सामाजिक संगठनों से इसके प्रचार प्रसार के लिए मदद ली जाएगी । और प्रचार प्रसार किया जाएगा साथ ही साथ सभी दुकाने खुली रहेंगी, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा । होली को लेकर भी विशेष गाइडलाइन जारी किया है । जिसके तहत सभी तरह के ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने की मनाही है ।कलेक्टर सभी समाज के प्रमुखों व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से चर्चा कर कोरोनावायरस ग्रामीण की रोकने की दिशा में कार्य करने की अपील की है राजधानी रायपुर के 5 वार्डों में सबसे अधिक कोरोना के मरीज पाए गए हैं अब इन वादों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।

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