November 22, 2024
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चिल्फी : जिला कबीरधाम (छ.ग.) चिल्फी पुलिस की सफल कार्यवाही, प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद किया।

चिल्फी थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने बताया की मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर एवं बिलासपुर जिले में खपाये जाने के लिए लाया जा रहा था, इंजेक्शन, 1500 नग नशीली इंजेक्शन व परिवहन में प्रयुक्त टाटा जेस्ट कार बरामद कुल 04 लाख 46 हजार रूपये की मशरूका जप्त किया।

विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु  शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा जिला इकाई कबीरधाम के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को समय समय पर बैठक लेकर अवैध कारोबारियों एवं नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 18.01.2021 को थाना प्रभारी चिल्फी को सूचना तंत्र से जानकारी प्राप्त हुई कि मध्यप्रदेश राज्य की ओर से छत्तीसगढ़ मे नशीली इंजेक्शन की बड़ी खेप आने वाली है, कि उक्त सूचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को अवगत कराकर प्राप्त निर्देशों के आधार पर विभिन्न स्थानों में नाकाबंदी लगाया जाकर उक्त क्षेत्र से गुजरने वाली प्रत्येक वाहनों की निगरानी रखी जा रही थी कि सूचना तंत्र से प्राप्त जानकारी एवं बताये गये हुलिया के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य की ओर से टाटा जेस्ट कार आती दिखी। जिसे चलित नाकाबंदी पांईट में रूकवाकर विधिसंगत तलाशी लेने पर कार में सवार दो व्यक्तियो द्वारा अपना नाम नाम योगेश धनकर पिता मोहनलाल धनकर उम्र 33 वर्ष साकिन तारबहार इंदिरा कॉलोनी बिलासपुर एवं मोहम्मद अनवर हुसैन पिता मोहमद अबरार हुसैन उम्र 35 साल साकिन बरकुट्टी तहसील परसिया थाना चांदामेटा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का होना बताया गया। वाहन की तलाशी पर कार के पीछे डिक्की में एक बड़े कार्टून में प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन BUPRENORPHINE IP (REXOJESIC) छुपाये हुये अवस्था में प्राप्त हुई। कार्टून के अंदर प्रत्येक छोटे डब्बे में 02 एम एल का 25 इंजेक्शन कुल 60 डब्बे में 1500 नग इंजेक्शन पाया गया। जिसकी बाजार कीमत 45,000 रूपये है। कार में सवार व्यक्तियों से उक्त प्रतिबंधित नशीली दवाईयो के संबंध में पुछताछ करने पर उक्त पदार्थ को रायपुर एवं बिलासपुर में ले जाकर खपाये जाने की बात बताया गया। कार में सवार व्यक्तियो का कृत्य अपराध धारा 21 सी नारकोटिक एक्ट के तहत् दंडनीय पाये जाने से उन्हे गिरफ्तार कर तलाशी दौरान प्राप्त प्रतिबंधित नशीली दवाई कीमती 45,000 रूपये एवं परिवहन में प्रयुक्त चार पहिया वाहन टाटा जेस्ट कार क्रमांक सीजी 10 ए एन 3820 कीमती 4 लाख रुपये एवं उनके कब्जे से 01 हजार रुपये नगद कुल जुमला रकम 04 लाख 46 हजार कीमत की मशरूका को जप्त किया गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में श्री शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं अजीत कुमार ओग्रे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक रमाकांत तिवारी एवं थाना चिल्फी स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

HNS24 NEWS

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