November 22, 2024
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रायपुर : दिनांक 19 अक्टूबर 2020,मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन के अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के व्यय प्रेक्षण संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में बैठक आयोजित की।

बैठक में व्यय प्रेक्षक आदित्य के सोमकुंवर द्वारा मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 में व्यय लेखा के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय के संबंध में दिए गये दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों ही तिथियां सम्मिलित हैं) के मध्य उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचनों में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय करना या प्राधिकृत करना भ्रष्ट आचरण है। अभ्यर्थी को विधि द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अंदर न केवल अपने निर्वाचन व्ययों को रखना होता है बल्कि उसे निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का दिन-प्रतिदिन का सही लेखा भी रखना होता है और प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए दिखाना होता है। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र अंतर्गत वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, फ्लाईंग स्क्वाड, स्थैतिक निगरानी टीम आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि उपरोक्त टीमों के द्वारा जनसभाओं, रैलियों का अनुवीक्षण, पुस्तिकाओं के मुद्रण का निरीक्षण, वाहनों के प्रयोग आदि व्ययों का अनुवीक्षण किया जायेगा। उन्होंने सभी पार्टियों को दिन प्रतिदिन के व्यय लेखे के उचित प्रकार से प्रविष्टि करने के संबंध में जानकारी दी। निर्वाचन व्यय प्रेक्षक द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में अन्य अनुदेशों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने व्यय अनुवीक्षण व नियंत्रण संबंधी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ सुव्यवस्थित रूप से संपादित कराने के निर्देश दिए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही उपनिर्वाचन 2020 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक जयसिंह ने बैठक में कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2020 हेतु सौंपे गये दायित्वों को पूरी सजगता, निष्ठा एवं कार्यकुशलता के साथ संपादित करना है तथा अंतिम रूप से यह सुनिश्चित करना है कि कार्यों में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे।
उन्होंने प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इससे बचाव हेतु सभी आवश्यक सतर्कता बरतने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की बात कही। प्रेक्षक द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन में अनुमति की मूलप्रति को चिपकाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का अनिवार्यतः पालन करने के निर्देश दिए । प्रेक्षक के द्वारा उप निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय अनुवीक्षण हेतु दर निर्धारण की जानकारी ली गई। सभी राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को बूथ लेवल एजेंट बनाने तथा उसकी सूची रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रेक्षक द्वारा सी-विजिल के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की जानकारी सी-विजिल के माध्यम से ऑनलाइन दी जा सकती है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी मानकों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपनिर्वाचन के दौरान उम्मीदवार कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए घर-घर जाकर, रोड-शो और चुनावी सभा के जरिए प्रचार कर सकेंगे। उम्मीदवार को मिलाकर अधिकतम पांच व्यक्ति घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। रोड-शो के दौरान काफिले में पांच वाहनों को शामिल किया जा सकता है। दो रोड-शो के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल रखा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से निर्धारित जगहों पर ही सभा आयोजित की जा सकेगी। इसके लिए सामाजिक-शारीरिक दूरी बनाए रखने के सभी उपायों के साथ ही सभास्थल पर कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार, अपर कलेक्टर अजीत बसंत, सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी  डिगेश पटेल सहित अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

HNS24 NEWS

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