खरीफ फसल गिरदावरी कार्य को संबधित अधिकारी गंभीरता से लें- कमिशनर चुरेन्द्र
HNS24 NEWS September 3, 2020 0 COMMENTSरायपुर : दिनांक 03 सितंबर 2020/संभाग आयुक्त जी.आर.चुरेन्द्र ने संभाग अंतर्गत सभी जिला के कलेक्टरो को पत्र जारी कर खरीफ गिरदावरी कार्य शतप्रतिशत त्रुटि रहित, सभी प्रविष्टियां मौके के अनुरूप गंभीरता से कराने के निर्देश दिये है।
उन्होने निर्देश दिये हैे कि गिरदावरी कार्य की निरीक्षण, सत्यापन हेतु राजस्व अमला के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी से राजस्व निरीक्षक तक एवं कृषि विभाग का अमला उपसंचालक कृषि से लेकर कृषि विकास अधिकारी तक के अधिकारियों के बीच गाँव बॉटा जावे। इन गाँव में इन्हें ऐसे गॉव आबंटित किया जावे, जहाँ पूर्व वर्षों में पंजीयन में गलतियाँ हुई है साथ ही जिस क्षेत्र में फार्महाउस, डेयरी, कारखाना, उद्यानिकी,बाड़ी-बखरी आदि ज्यादा विकसित किया गया है, ऐसे समस्त गाँवों को निरीक्षण सत्यापन हेतु शतप्रतिशत आंबटित किया जावे। बड़े कृषकों के मामले में धान खरीदी हेतु पंजीयन हेतु गलतियाँ या जानबूझकर दुस्साहस करते हुए गलत रूप में पंजीयन कराने की बात आ सकती है। अतः गाँवों में 10 एकड़ या उससे अधिक रकबा वाले किसानों के मामले में उनके कृषि भूमि के क्षेत्र का शतप्रतिशत सत्यापन निरीक्षण अधिकारियों से कराया जावे, जिससे कि पूर्व में किये गये गलतियों को शतप्रतिशत सुधारा जा सके। उन्होने जारी पत्र के माध्यम से यह बताया कि उनके स्वयं के द्वारा रायपुर जिले के तहसील अभनपुर व रायपुर के गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि कृषि भूमिधारक कुछ किसानों द्वारा कृषि भूमि का कृषि भिन्न प्रयोजन यथा – कारखाना, डेयरी, मकान निर्माण, तालाब, आदि बना कर उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अभिलेख में कृषि भूमि या पड़त भूमि दर्ज चला आ रहा है यदि कृषि भूमिधारक द्वारा जमीन का कृषि भिन्न प्रयोजन में उपयोग बहुत लम्बे समय से किया जा रहा है या कुछ समय पूर्व से किया जा रहा है ऐसे सभी मामलों में जिला व तहसील के अन्तर्गत गिरदावरी के दौरान ही उसका निरीक्षण कर नजरी नक्शा, मौका पंचनामा, साईट नक्शा,बनाते हुए विस्तृत मौंका जॉच रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा बनाया जा कर सभी दस्तावेजों सहित समग्र प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक के मार्फत अपने संबंधित राजस्व अधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में पेश कराना चाहिए। इस प्रक्रिया से जिलो में डायवर्सन के नये पुराने सभी मामलों में आदेश कर अर्थदण्ड, प्रब्याजी, परिवर्तित लगान (भूभाटक), पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना विकास कर , एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायत उपकर के रूप में जिले के अन्तर्गत करोड़ों रूपये की राजस्व वसूली कर राजकोष में बड़ी राशि जमा कराया जा सकता है।
उन्होने जारी निर्देश में उल्लेखित किया है कि यह सामान्य शिकायत है कि मूल पटवारी रिकार्ड यथा खसरा, बी-1, नक्शा, सही रूप में अद्यतन नहीं होने पर भूईयाँ साफ्टवेयर में इन्द्राज करने में काफी दिक्कते आती है। अगर भू-अभिलेख अद्यतन हो भी गया है तो कुछ हल्का पटवारीयो द्वारा भूईयॉ साफटवेयर में अद्यतन प्रविष्टि नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप किसान को भटकना पड़ रहा है। इसलिये भू-अभिलेख मैनुअल अनुसार सभी आफलाईन रिकार्ड के रूप में अद्यतन करने एवं तदनुसार भूईयाँ साफ्टवेयर में प्रविष्टि का कार्य अभियान के रूप में कराया जावे। जिला एवं तहसील में ऐसी व्यवस्था बनाई जावे कि निकट भविष्य में भू-अभिलेख मैनुअल एवं भूईयाँ साफ्टवेयर की प्रविष्टि में शतप्रतिशत समानता रहें कोई अन्तर या अधुरी प्रविष्टि न हो। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है इस कार्य में हल्का पटवारियों की सहयोग के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पंचायत सचिव, एवं मनरेगा योजना के कम्प्यूटर आपरेटर्स को सहयोग के लिए लगाया जा सकता है। उन्होने सभी अधिकारी, कर्मचारियो को ईमानदारी पुर्वक नियतसमय में कार्य करने के निर्देश दिये है।
अभनपुर थाना अंतर्गत ग्राम भेलवाडीह में मिला पाँच से अधिक कोरोना पॉजिटिव
भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखंड अभनपुर अंतर्गत ग्राम- भेलवाडीह (थाना- अभनपुर) में पाँच से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पूर्व में गुरू घासीदास मंदिर एवं पश्चिम में मंगल डहरिया का मकान तथा उत्तर में सुंदरलाल त्रिवेन्द्र का घर और दक्षिण में उत्तम डहरिया का घर तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए आर .के .चैरसिया, अनुविभागीय अधिकारी ,लोकनिर्माण विभाग,संभाग-03, रायपुर मो.नं. 98935-79666, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी.एस.ठाकुर, वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री एच.आर.बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पुचायत अभनपुर, मो.नं. 92296-79341,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री सुरज कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मो.नं.70003-55584,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु अभनपुर थाना के थाना प्रभारी श्री बोधन साहू, मो.नं. 94791-91053 को जिम्मेदारी दी गई है।
देवेन्द्र नगर के सेक्टर-04 में मिला पाँच से अधिक कोरोना पॉजिटिव
भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम,रायपुर अंतर्गत देवेन्द्र नगर, सेक्टर-01 में पाँच से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में डाॅ नीरजा अग्रवाल एवं सोहन अदरंगी का मकान तथा उत्तर में कल्याण सिंह का मकान और दक्षिण में राजू चावला का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी तरह देवेन्द्र नगर, सेक्टर-04 में ही 05 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुर्व में डी. मुखर्जी का मकान तथा उत्तर में होरा चैक की और जाने वाली पक्की रोड एवं दक्षिण में संक्टर-04 का गार्डन और पश्चिम में नीरज का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री ए.के.भट्टाचार्य,अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,रायपुर मो.नं. 94252-56188,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री आर.के.डोंगर, जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रंमाक- 02,मो.नं. 94251-60304,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री मुकेश कोठारी,डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी,रायपुर,मो.नं. 99934-83432,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु देवेंद्र नगर थाना के थाना प्रभारी श्री नरेंद्र बँछोर,मो.नं. 94791-91045 को जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर जिले में अब तक 957.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
इस मानसून सत्र के दौरान रायपुर जिले में एक जून से अब तक कुल 957.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक रायपुर तहसील में 1173.5 मि.मी. और आरंग में 650.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार अभनपुर तहसील में 800.9 मि.मी. एवं तिल्दा में 1204.9 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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