भोरमदेव अभ्यारण में बायसन के शिकार प्रकरण में..सभी नौ आरोपी भेजे गए जेल

Chhattisgarh

रायपुर। वन विभाग को कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत भारेमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण चिल्फी परिक्षेत्र नंदनी टोला में 29 जुलाई को मृत एक नर बायसन प्रकरण को महज 05 दिनों में सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें ग्राम कुमान और नंदनी गांव के सभी 9 आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है।

इस पूरे प्रकरण को सुलझाने में एक ओर जहां वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मागर्दशन रहा तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों की पहचान करने में अचानकमार टाईगर रिजर्व के जर्मन शेफर्ड स्निफर डॉग नेरो से भी अहम मद्द मिली। ग्राम कुमान और नंदनी गांव के 9 ग्रामीणों द्वारा वन्यप्राणी बायसन की अवैध शिकार की नीयत से जी.आई. विद्युत तार के करंट का उपयोग कर उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। कवर्धा वन मंडल की टीम द्वारा 4 अगस्त को 9 आरोपियों को जी.आई.तार से बिजली का करंट देकर वन्य प्राणी बायसन के अवैध शिकार के अपराध में गिरफ्तार किया गया। इनके विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वन्य प्राणी गौर या बायसन के अवैध शिकार के प्रकरण में सभी नौ आरोपियों को कवर्धा वन मंडल द्वारा चालान कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय के आदेश के तहत गिरफ्तार किए गए सभी 9 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

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