चित्रा पटेल : रायपुर : छ ग के लिए बड़ी राहत भरी खबर है।शहरी क्षेत्रों में : 4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में बिजली नहीं सुधरी तो बिजली कंपनी को छतिपूर्ति देनी होगी।छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार का पहला ऐसा नियम आया है अगर बिजली बंद होने के 4 घंटे के भीतर सुधारा नहीं जाए तो बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को प्रति घंटे ₹5 की दर से क्षतिपूर्ति देगी और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे का रूस रखा गया है और यह नियम मई में ही लागू कर दिया गया है और नए नियम के मुताबिक बिजली लाइन में सामान्य खराबी के लिए शहरी क्षेत्र में 6 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे ट्रांसफार्मर में खराबी के लिए 24 घंटे और 5 दिन मीटर जलने पर नया मीटर लगने के लिए 8 घंटे बाद 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है और इसका पालन नहीं करने पर कंपनी ₹50 प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति देगी।