November 22, 2024
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चित्रा पटेल : रायपुर : जांजगीर चांपा :

नगर पंचायत चंद्रपुर के व्यापारी सुधीर कुमार गुप्ता ने नगर पंचायत से लीज में एक दुकान लिया था, लेकिन वह बिना अनुमति के उपरी तल पर दुकान निर्माण कर दिया था। इतना ही नहीं व्यापारी सुधीर 8 वर्षों से इन दुकानों का उपयोग कर रहा था, लेकिन व्यापारी ने न तो एग्रीमेंट बनाया न ही अनुमति ली और तो और नगर पंचायत का शुल्क भी जमा नहीं कराया था। जिसको लेकर टीसीपी 24 ने 27 अप्रैल को खबर प्रकाशित किया था। जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने संज्ञान में लेते हुए नगर पंचायत चंद्रपुर के सीएमओ को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिया है।

सामान हटाने का दिया है अल्टीमेटम

मंत्री के निर्देश के बाद इधर, नगर पंचायत चंद्रपुर सीएमओ ने आवंटित दुकान क्रमांक 7 को निरस्त कर दिया है। साथ ही व्यापारी सुधीर गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटों के भीतर दुकान से सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं 24 घंटों के भीतर हटाया नहीं गया तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बनाया जा रहा दबाव
सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार दुकान पर कार्रवाई न हो इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ से कहा कि आप परिषद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप नियम विरुध कार्रवाई कर रहे हैं।

कार्रवाई पर रोक लगाने कई लोगों का आया फोन
आवंटिन दुकान पर कार्रवाई को रोकने को लेकर कई रसूखदारों का फोन आ रहा है। साथ ही उन लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। कई लोग तो देख लेने की धमकी भी दिया है।

यहां लिया था लीज में दुकान
व्यापारी सुधीर कुमार गुप्ता को नगर पंचायत चंद्रपुर वार्ड क्रमांक 13 में 7 नंबर की दुकान आवंटित हुआ था। लेकिन ये जनाब अपनी मनमानी करते हुए उपरी तल में एक और दुकान बना लिया था।

लेना पड़ता है परमिशन
नगर पंचायत के अंर्तगत निर्मित दुकानों को लीज में दिया जाता है। लेकिन लेने के एग्रीमेंट में बनाया जाता है। अगर दुकान के उपरी तल पर निर्माण कराना चाहे तो उन्हें नगर पंचायत से अनुमति लेना आवश्यक होता है।

एग्रीमेंट भी नहीं बनाया था
दुकानों को लीज में लेने के लिए एग्रीमेंट कराया जाता है, लेकिन सुधीर कुमार गुप्ता ने अनुबंध खत्म होने के बाद भी एग्रीमेंट नहीं कराया गया। जिसको लेकर सीएमओ ने कई बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन वह जवाब नहीं दिया।

राजस्व की क्षति
नगर पंचायत में लीज की दुकानों के लिए एक शुल्क निर्धारित होती है। लेकिन व्यापारी के द्वारा शुल्क भी नहीं दिया गया। इससे शासन को लाखों का राजस्व का नुकसान हुआ है।

मंत्री के निर्देश पर आवंटित दुकान किया गया निरस्त
नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर आवंटित दुकान को विधिवत निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।

साथ ही व्यापारी सुधीर कुमार गुप्ता को 24 घंटों के भीतर सामान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अगर नोटिस के अवधि में दुकान नहीं खाली किया गया तो ढहाने व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी।

मुन्ना देवांगन, सीएमओ, नगर पंचायत चंद्रपुर

HNS24 NEWS

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