धारा 341 क, 34 2 आब. एक्ट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध : चंद्रपुर थाना

Chhattisgarh

चंद्रपुर : जांजगीर जिला के चंद्रपुर थाना में अपराध क्रमांक 164/19, थाना चंद्रपुर धारा 34(1)क, 34(2) आबकारी एक्ट मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 21.11.19 को थाना चंद्रपुर में मुखबीर की सूचना के आधार पर आरोपीगण रामकष्ण पाण्डेय पिता शिव कुमार पाण्डेय उम्र 36 वर्ष साकिन राधापुर एवं अनिल सिदार पिता भरतलाल सिदार उम्र 22 वर्ष साकिन अमलडीहा थाना चंद्रपूर के द्वारा मो.सा. प्लेटिना सोल्ड में गोवा अंग्रेजी शराब 32 पाव को रखकर नहरपार से अमलडीहा की ओर बिक्री करने हेतु ला रहे हैं कि सूचना की तस्दीकी पर सउनि देवदास महंत आर0 430, तथा मौके पर उपस्थित गवाह के ग्राम अमलडीहा नहरपार जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई जो आरोपी रामकृष्ण पाण्डेय एवं अनिल सिदार के कब्जे से एक काले कलर के पिठ बैग में रखे 32 पाव अंग्रेजी गोवा शराब को समक्ष गवाहन जप्त, कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर थाना लाया एवं आरोपियों के विरूद्ध धारा 341 क, 34 2 आब. एक्ट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर सी.जे.एम. न्यायालय जांजगीर भेजा गया है।

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