मुंबई, 24 अप्रैल 2026। देश के बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
यह आदेश 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी हो गया।आरबीआई के मुताबिक, लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक को तुरंत प्रभाव से सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं बंद करनी होंगी। साथ ही, केंद्रीय बैंक अब बैंक के परिसमापन (liquidation) के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?
आरबीआई ने अपने आदेश में कई गंभीर वजहें बताई हैं—बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ पाया गयाप्रबंधन का तरीका जनहित और ग्राहकों दोनों के लिए हानिकारक रहालाइसेंस की शर्तों और बैंकिंग नियमों का लगातार उल्लंघनबैंक को जारी रखने से सार्वजनिक हित में कोई लाभ नहींपहले से चल रही थी कार्रवाईगौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही—11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई थीजनवरी और फरवरी 2024 में बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें खातों और वॉलेट में नई राशि जमा करने पर रोक शामिल थी।
ग्राहकों के लिए क्या है राहत?
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास अपनी सभी जमा देनदारियां चुकाने के लिए पर्याप्त तरलता (liquidity) मौजूद है।
यानी ग्राहकों के पैसे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।यह फैसला डिजिटल बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और आने वाले समय में इसके व्यापक असर देखने को मिल सकते हैं।