April 18, 2025
  • 10:21 am लाला का चेहरा, जन की चेतावनी
  • 8:26 am सुप्रीम कोर्ट वक्फ एक्ट पर बड़ी खबर, नए वक्फ संशोधन कानून पर फिलहाल अमल नहीं 
  • 12:10 am सुहाग” फिल्म में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का सजीव चित्रण – मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय
  • 11:25 pm डबल इंजन की सरकार में 3100 रू. में खरीदा गया धान 1400 रू. में बेचना पड़ेगा
  • 11:20 pm निगम मंडल के पदभार में करोड़ो रू. फूक कर जनता का पैसा उडा रही सरकार : सुरेन्द्र वर्मा

रायपुर : दिनांक 06 अगस्त 2019, राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ने नये विज्ञापन नियम लागू कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र में विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रिंट मीडिया में राज्य दर को पहले की दर की तुलना में दो गुना कर किया गया है। साथ ही डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाईटों के लिए भी मापदंड तय कर दिये गये हैं। इसके अनुसार एक वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके वेबसाईटों को प्रति माह न्यूनतम दस हजार की यूनिक यूजर संख्या होने पर विज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आॅनलाईन आवेदन लिया जायेगा। सोशल-मीडिया के विभिन्न माध्यमों में आवश्यकता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। विज्ञापन संबंधी नियमावली में प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाईटों/न्यूज पोर्टलों के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है। विज्ञापन नियमावली 2019 को वेबसाईट dprcg.gov.in और cg.nic.in/dpr पर देखा जा सकता है।

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT