April 8, 2025
  • 3:12 pm प्रदेश-व्यापी सुशासन तिहार का हुआ आगाज़
  • 2:45 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निगम-मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों ने की सौजन्य भेंट
  • 1:57 pm मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से एसईसीएल के नवनियुक्त सीएमडी हरीश दुहन ने की सौजन्य भेंट
  • 12:23 pm मुख्यमंत्री का संदेश: पारदर्शिता, तत्परता और संवाद ही सुशासन का आधार
  • 12:19 pm गोंडवाना सामाजिक भवन के जीर्णाेद्धार, बाउंड्री वॉल के लिए 80.48 लाख रूपए की घोषणा

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि लेन-देन के ठोस और स्पष्ट सबूतों के बिना भ्रष्टाचार का मामला नहीं चल सकता. प्रशासनिक फैसलों में गलतियां भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं आतीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचार मामले में लेन-देन की पुष्टि आवश्यक है, अन्यथा केस खारिज कर दिया जाएगा. यह फैसला गुजरात के एक अधिकारी के मामले में सुनाया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह या बिना ठोस प्रमाण के मामले में कार्यवाही नहीं की जा सकती.

HNS24 NEWS

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