
New Delhi : नया इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में पेश होगा,बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.”Tax Year” की नई परिभाषा के साथ, व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए इनकम टैक्स स्लैब संशोधित किए गए हैं.
स्वास्थ्य बीमा, गृह ऋण पर नई कटौती और स्टार्टअप्स व SEZs में निवेश वाली कंपनियों को लाभ मिलेगा.पेशेवरों और फ्रीलांसर्स के लिए पूर्वानुमानित कर योजना और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर नए नियम भी शामिल हैं.
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