मुस्लिम महिला भी पति से गुजार भत्ता मांगने की हकदार है : सुप्रीम कोर्ट
HNS24 NEWS July 10, 2024 0 COMMENTS
नई दिल्ली : मुस्लिम महिला भी पति से गुजार भत्ता मांगने की हकदार है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि गुजारा भत्ता कोई चैरिटी अथवा दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों।
CrPC के सेक्शन 125 के तहत एक मुस्लिम महिला भी पति से गुजार भत्ता मांगने की हकदार है।
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