
थाना आरंग : थाना आरंग क्षेत्र का मामला। थाना में आवेदक राजू निषाद ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 31.10.22 को शिकायत पत्र दिया था कि दिनांक 27.10.22 दिन शुक्रवार को आवेदक मछली खरीदने भट्टी रोड आरंग गया था जो मछली का रेट पूछने पर पास में खड़ा बुधराम सोनकर द्वारा आवेदक को तुम क्या मछली खरीदोगे कह कर मां बहन की गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया आवेदक द्वारा अपना इलाज शासकीय अस्पताल में कराया जहां डॉक्टर द्वारा अंबेडकर अस्पताल रायपुर रिफर कर दिया।
आवेदक का उक्त शिकायत पत्र थाना आरंग को दिनांक 10.11.22 को प्राप्त हुआ जिस पर आवेदक बुधराम सोनकर निवासी आरंग द्वारा प्रार्थी राजू निषाद को गाली गलौज कर मारपीट करना पाए जाने पर दिनांक 12/11/22 को अपराध क्रमांक 700/22 धारा 294, 323 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना दौरान प्रार्थी का कथन लिया गया है, प्रार्थी का मुलाहिजा कराया गया है। आरोपी बुधराम सोनकर को दिनांक 13/11/22 को गिरफ्तार कर प्रकरण जमानती होने से जमानत मुचलका पर 13/11/22 को दिन में रिहा किया गया है।
बुधराम सोनकर राजू निषाद द्वारा की गयी शिकायत एवं कार्यवाही से क्षुब्ध होकर आज दिनांक 14/11/22 को प्रातः किसी ज़हरीले पदार्थ सेवन कर लिया है, जिसका इलाज चल रहा है। बुधराम ने अपने सुसाइड नोट में शिकायत करने वालों पर झूठी शिकायत करने और थाना प्रभारी पर उसकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है।
बुधराम सोनकर के विरुद्ध थाना आरंग में अवैध शराब बिक्री संबंधी 6 प्रकरण एवं मारपीट के एक प्रकरण कुल 7 प्रकरण दर्ज हैं। उसके पुत्र हेमंत सोनकर के विरुद्ध अवैध रूप से शराब पिलाने के 8 प्रकरण मारपीट के 2 प्रकरण कुल 10 प्रकरण तथा भीम सोनकर के विरुद्ध अवैध रूप से शराब पिलाने के 4 प्रकरण मारपीट के 2 प्रकरण कुल 6 प्रकरण दर्ज हैं ।
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